प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना के अंतर्गत बिना किसी कोलेटरल के व्यापारी को लोन देने की कार्यशाला का आयोजन 25 जुलाई को सिंधु भवन दल्ली राजहरा में।

भास्कर न्यूज 24/वीरेन्द्र भारद्वाज/दल्लीराजहरा। छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष अमर पारवानी के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स दल्ली राजहरा इकाई द्वारा प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना के अंतर्गत बिना किसी कोलेटरल के व्यापारी को लोन देने की कार्यशाला का आयोजन 25 जुलाई मंगलवार को सिंधु भवन दल्ली राजहरा दोपहर 2:00 से 5:00 बजे तक किया गया है । जिसमे सभी व्यापारी उपस्थित रहकर कर जानकारी हासिल कर लोन लेने का लाभ लेवे। चेम्बर के पदाधिकारियों ने सभी व्यापारी साथियों से आग्रह किया है कि 25 जुलाई की कार्यशाला में आवश्यक दस्तावेजों के साथ में पधारने से लोन की प्रक्रिया जल्द ही पूरी हो जाएगी और लोन जल्द ही मिल जाएगा। अधिक जानकारी के लिए
अमित मूंदड़ा C.A 9424132640, अमित कुकरेजा 9827116666, स्वाधीन जैन 9424101888
कैलाश छाजेड़ 9630059696 ,राजा डहरवाल 9425292891, क्रांति बम 9425562001
से संपर्क करें।
छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स इकाई दल्ली राजहरा जिला बालोद द्वारा मुद्रा ऋण एवं अन्य प्रकार के ऋण हेतु आवश्यक_ दस्तावेजों की सूची
*विभिन्न प्रकार के ऋण :*
*व्यावसायिक ऋण*
*कैश क्रेडिट ऋण*
*सअवधि टर्म ऋण*
*बैंक ओडी ओवरड्राफ्ट*
*मुद्रा योजना शिशु किशोर एवं तरुण अवस्था ऋण*
*संपत्ति के विरुद्ध ऋण LAP*
*व्यक्तिगत ऋण :*
*कार ऋण*
*शिक्षा ऋण*
*आवास ऋण*
*स्वर्ण जमा योजना ऋण*
*कृषि ऋण योजना :*
*उपरोक्त किसी भी प्रकार के ऋण को प्राप्त करने हेतु अनिवार्य दस्तावेज निम्न प्रकार से हैं, जोकि ₹1000 से असीमित राशि के ऋण हेतु अनिवार्य है :*
(प्रधानमंत्री मुद्रा ऋण 50,000 तक लेने के लिए निम्नलिखित 6 नंबर तक की कंडिका के दस्तावेज पर्याप्त हैं)
*1. स्व हस्ताक्षरित परिचय पत्र : आधार कार्ड, पैन कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता परिचय पत्र, पासपोर्ट एवं अन्य कोई भी सरकारी परिचय पत्र जोकि फोटो समेत पहचान प्रमाणित करता है l*
*2. निवास प्रमाण पत्र हेतु स्व हस्ताक्षरित : आधार कार्ड, बिजली बिल, प्रॉपर्टी टैक्स की रसीद, मतदाता परिचय पत्र, पासपोर्ट एवं अन्य कोई प्रमाण पत्र जोकि शासन द्वारा प्रमाणित किया गया हो l*
*3. आवेदक के दो पासपोर्ट फोटो जोकि 6 माह से अधिक पुराने ना हो l*
*4. यदि आवश्यकता हो तो जाति प्रमाण पत्र जो कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग हेतु l*
*5. यदि आवश्यक हो व्यापार की गतिविधि एवं स्थान को प्रमाणित करता हुआ प्रमाण पत्र l*
*6. यदि उपलब्ध हो तो किसी भी बैंक में यदि किसी भी प्रकार का बैंक खाता संचालित हो रहा हो तो उसके 6 माह का बैंक स्टेटमेंट यदि मशीनरी अथवा भवन का निर्माण एवं क्रय किया जाना हो तो उसका कोटेशन जोकि 6 माह से अधिक पुराना ना हो l*
*यदि ऋण की राशि ₹500000 से अधिक हो तो, विभिन्न प्रकार के ऋण योजना हेतु उपरोक्त दस्तावेज के अतिरिक्त आवश्यक दस्तावेज, जो की परिस्थिति अनुसार भिन्न हो सकते हैं, वह निम्न प्रकार से हैं :*
*1 विगत 3 वर्षों की आयकर विवरणी अर्थात इनकम टैक्स रिटर्न l*
*2 विगत 2 वर्षों का ऑडिटेड बैलेंस शीट l*
*3 प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट के साथ सीएमए डाटा l*
*4 ऋण लेने वाले व्यक्ति अथवा फर्म के पार्टनर का व्यक्तिगत ऐसेट एवं लायबिलिटी स्टेटमेंट l*
*5 टर्म लोन की स्थिति में यदि भवन का निर्माण एवं मशीनरी का निर्माण अथवा क्रय किया जाना है तो भवन की अनुमानित लागत का प्रमाण पत्र एवं मशीन का कोटेशन l*
*6 यदि व्यवसाय पूर्व से संचालित है तब व्यवसाय के विगत 1 वर्ष के क्रय एवं विक्रय का विवरण l*
*7 प्रोपराइटरशिप फर्म की परिस्थिति में गुमास्ता लाइसेंस अथवा फैक्ट्री लाइसेंस के साथ पार्टनरशिप की परिस्थिति में पार्टनरशिप डीड एवं कंपनी की स्थिति में मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एवं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन l*
*विभिन्न प्रकार के ऋण हेतु राशि की निर्धारित सीमा*
*मुद्रा ऋण :*
*1. शिशु अवस्था हेतु अधिकतम ₹50000 l*
*2. किशोरावस्था हेतु 50,000 से अधिक किंतु ₹500000 तक l*
*3. तरुण अवस्था हेतु ₹500000 से अधिक एवं 1000000 रुपए तक बिना किसी प्रतिभूति अथवा सिक्योरिटी के l*
*4. कैश क्रेडिट ऋण हेतु टर्नओवर का 20% एवं सीएमए डाटा के आधार पर 5 करोड रुपए तक बिना किसी प्रतिभूति के क्रेडिट गारंटी के आधार पर l 5 करोड रुपए से अधिक के ऋण हेतु प्रतिभूति अथवा सिक्योरिटी के मूल्यांकन के आधार पर l*
*5. टर्म लोन हेतु प्रोजेक्ट रिपोर्ट एवं सीएमए डाटा के आधार पर 5 करोड रुपए तक बिना किसी प्रतिभूति के क्रेडिट गारंटी के आधार पर 5 करोड रुपए से अधिक के ऋण हेतु प्रतिभूति अथवा सिक्योरिटी के मूल्यांकन के आधार पर l*
*6. बैंक ओवरड्राफ्ट एवं LAP अर्थात लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी हेतु राशि का निर्धारण प्रतिभूति के आधार पर किया जाता है l*
*7. किसी भी प्रकार के स्वर्ण ऋण हेतु प्रतिभूति के रूप में प्रयोग किए गए स्वर्ण के मूल्यांकन के आधार पर ऋण की राशि निर्धारित की जाती है l*
*8. किसी भी प्रकार की व्यक्तिगत ऋण जैसे कार लोन एवं आवास ऋण हेतु ऋण लेने वाले के 3 वर्ष की आयकर विवरणी अर्थात इनकम टैक्स रिटर्न के आधार पर आय के मूल्यांकन एवं कार एवं आवास के मूल्य के आधार पर ऋण की राशि निर्धारित की जाती है l*
*9. कृषि ऋण हेतु विभिन्न प्रकार की योजनाओं के अंतर्गत कृषि भूमि के रकबा एवं उत्पादित की जाने वाली फसल के मूल्यांकन के आधार पर राशि का निर्धारण किया जाता है l