मनेन्द्रगढ़

जिले एमसीबी में पटाखा दुकानों के लिए अग्निशमन एवं आपातकालीन सुरक्षा निर्देश जारी सावधानी बरते घटना से बच्चे

मनेन्द्रगढ़ जिला एमसीबी,30 अक्टूबर जिले में संचालित समस्त स्थायी/अस्थायी पटाखा दुकानों में आग से बचाव हेतु नगर सेना अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं तथा एसडीआरएफ मुख्यालय छत्तीसगढ़ सेक्टर-19 नवा रायपुर अटल नगर से निम्नलिखित एडवायजरी जारी किया गया है। जांच के दौरान उक्त नियमों का पालन नहीं करने पर छत्तीसगढ़ अग्निशमन आपातकालीन सेवा अधिनियम 2018 व छत्तीसगढ़ एवं आपातकालीन नियमावली 2021 के तहत कार्यवाही किया जावेगा।
इसमें निर्देश दिया गया है कि पटाखा दुकान किसी भी ज्वलनशील पदार्थ जैसे कपड़ा, बांस, रस्सी, टेंट इत्यादि का न होकर अज्वलनशील सामग्री से बने टिन शेड द्वारा निर्मित होना चाहिए। पटाखा दुकानें एक दूसरे से कम से कम 3 मीटर की दूरी (साइड) पर हों और एक दूसरे के सामने न बनाई गई हों। प्रकाश व्यवस्था हेतु किसी भी प्रकार के तेल, लैंप, गैस एवं खुली बिजली बत्ती का प्रयोग प्रतिबंधित है। किसी भी पटाखा दुकान से 50 मीटर के भीतर आतिशबाजी प्रदर्शन प्रतिबंधित होना चाहिए। विद्युत तारों में कोई खुला जोड़ नहीं होना चाहिए एवं प्रत्येक मास्टर स्विच में फ्यूज या सर्किट ब्रेकर लगा होना चाहिए ताकि शॉर्ट सर्किट की स्थिति में विद्युत प्रवाह स्वतः बंद हो जाए। दुकान के पास ट्रांसफार्मर नहीं होना चाहिए और उसके ऊपर से हाईटेंशन पावर लाइन नहीं गुजरनी चाहिए। प्रत्येक पटाखा दुकान में 5 किलोग्राम क्षमता का डीपीसी अग्निशामक यंत्र होना चाहिए, जिसकी मारक क्षमता 6 फीट की होती है। दुकानों के सामने कुछ अंतराल में 200 लीटर क्षमता के ड्रम की व्यवस्था बाल्टियों के साथ होनी चाहिए। पटाखा दुकानों के सामने बाइक/कार की पार्किंग प्रतिबंधित है। अग्निशमन वाहन एवं एम्बुलेंस का फोन नंबर दुकान परिसर के कुछ स्थानों पर लगाया होना चाहिए, और अग्निशमन वाहन के मूवमेंट के लिए पर्याप्त स्थान होना चाहिए। इन सभी नियमों का पालन करने के लिए अनिवार्य किया गया है ताकि त्योहारों के दौरान किसी भी प्रकार की दुर्घटना को रोका जा सके।

Rafeek Memon

संपादक, इंडियन जागरण

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