मनेन्द्रगढ़

विकासखंड शिक्षा अधिकारी सुरेन्द्र जायसवाल को पद दुरुपयोग और कुटरचना के आरोप पर किया गया निलंबित

मनेन्द्रगढ़ जिला,,एमसीबी,10 जून 2025 राज्य शासन के निर्देशों के तहत शालाओं एवं शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण के संबंध में गंभीर अनियमितताएं पाए जाने पर मनेन्द्रगढ़ विकासखंड के शिक्षा अधिकारी सुरेन्द्र प्रसाद जायसवाल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई कार्यालय आयुक्त सरगुजा द्वारा, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर के पत्र के आधार पर की गई है। जांच में पाया गया कि जायसवाल ने माध्यमिक शाला लेदरी में वरिष्ठता क्रमांक 4393 वाली शिक्षिका श्रीमती गुंजन शर्मा को अतिशेष घोषित कर दिया, जबकि उनके बाद क्रमांक 4394 की शिक्षिका श्रीमती बेबी धृतलहरे को यथावत रखा गया। इसी प्रकार प्राथमिक शाला चिमटीमार में कार्यभार ग्रहण तिथि के अनुसार श्रीमती संध्या सिंह को यथावत रखना था, लेकिन उन्हें अतिशेष की सूची में रखा गया, जबकि बाद में नियुक्त श्रीमती अर्णिमा जायसवाल को यथोचित नहीं माना गया। इसके अलावा माध्यमिक शाला साल्ही में पदस्थ शिक्षक सूर्यकांत जोशी के विषय का विवरण गलत दर्शाया गया तथा विषय चक्र का भी पालन नहीं किया गया। श्री जायसवाल द्वारा वरिष्ठ शिक्षक को कनिष्ठ दर्शाना कूटरचना की श्रेणी में आता है, जो उनके पद पर रहते हुए गंभीर लापरवाही और स्वेच्छाचारिता को दर्शाता है। उनका यह कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3 का स्पष्ट उल्लंघन है। अतः छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के नियम 9(1)(क) के अंतर्गत श्री सुरेन्द्र प्रसाद जायसवाल को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है । निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्रदान किया जाएगा तथा उनका मुख्यालय जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर नियत किया गया है

Rafeek Memon

संपादक, इंडियन जागरण

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