मनेन्द्रगढ़

देशी कम्पोजिट मदिरा दुकान खोंगापानी में आबकारी विभाग द्वारा की गयी कार्रवाई

मनेन्द्रगढ़एमसीबी,23 अगस्त सचिव सह आबकारी आयुक्त सुश्री आर. संगीता एवं कलेक्टर डी. राहुल वेंकट एवं जिले के विभागीय नोडल अधिकारी सह सहायक आयुक्त आबकारी आशीष कोसम से प्राप्त निर्देशों के पालनार्थ अवैध मदिरा के रोकथाम, मदिरा में मिलावट, निर्धारित दर से अधिक दर पर मदिरा विक्रय इत्यादि के,रोकथाम को ध्यान में रखते हुए जिले के आबकारी विभाग के,अधिकारी,एवं,कर्मचारियों के विभिन्न दलों का गठन कर जिले में अवस्थित समस्त मदिरा दुकानों, होटल तथा ढाबों में मदिरा अथवा अन्य मादक द्रव्यों का सेवन, विक्रय, चौर्यनयन, संग्रहण इत्यादि जैसी कोई गतिविधियाँ न हो इस हेतु औचक निरीक्षण करते हुए आबकारी विभाग द्वारा निरंतर कार्यवाही किया जा रहा है। औचक निरीक्षण में 22 अगस्त 2024 को जिले के देशी कम्पोजिट मदिरा दुकान खोंगापानी में पानी मिलावट युक्त 25 नग विदेशी मदिरा गोवा स्पेशल व्हिस्की मात्रा प्रत्येक में 180 मिली कुल मात्रा 4.500 लीटर जप्त की गई। आरोपियों के विरूद्ध छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 38(क) के अन्तर्गत प्रकरण कायम कर विवेचना में लिया गया। मदिरा दुकान में कार्यरत मुख्य विक्रयकर्ता, विक्रयकर्ता तथा एमपीडब्ल्यू (प्लेसमेंट कर्मचारियों ) की सेवा से पृथक किया गया है। कार्यवाही के दौरान आबकारी विभाग के प्रभारी जिला आबकारी अधिकारी सुश्री शशिकला पैकरा, आबकारी आरक्षक विनोद मिश्रा तथा सुदर्शन प्रसाद चौधरी जिला मनेन्द्रगढ-चिरमिरी-भरतपुर उपस्थित रहे। आगे भी विभाग की कार्यवाही जारी रहेगी।

Rafeek Memon

संपादक, इंडियन जागरण

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