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रायपुर

पार्षद, अध्यक्ष और महापौर निधि से अब हो सकेंगे स्ट्रीट लाइटिंग के काम

उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने समीक्षा बैठक में स्ट्रीट लाइटिंग के कार्यों को पार्षद, अध्यक्ष और महापौर निधि से भी कराए जाने की व्यवस्था के दिए थे निर्देश,राज्य शासन ने नियमों में किया संशोधन

रायपुर/प्रदेश के नगरीय निकायों में अब स्ट्रीट लाइटिंग (प्रकाश व्यवस्था) के कार्य भी पार्षद, अध्यक्ष और महापौर निधि से कराए जा सकेंगे। राज्य शासन ने इस संबंध में नियमों में संशोधन करते हुए निधियों से किए जाने वाले कार्यों की सूची में नई कंडिका जोड़ी है। इसके तहत वार्षिक पात्रता राशि का अधिकतम 25 प्रतिशत प्रकाश व्यवस्था पर खर्च किया जा सकेगा।

उप मुख्यमंत्री और नगरीय प्रशासन मंत्री  अरुण साव ने हाल ही में समीक्षा बैठक में स्ट्रीट लाइटिंग को निधियों के कार्यों में शामिल करने के निर्देश दिए थे। इस पर त्वरित कार्यवाही करते हुए विभाग ने सभी नगर निगमों, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों को परिपत्र जारी कर दिया है।

नगरीय निकायों को 102 करोड़ से अधिक की निधि जारी

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने 19 सितम्बर को प्रदेशभर के नगरीय निकायों को कुल 102 करोड़ 97 लाख 50 हजार रुपये की राशि जारी की है। इसमें पार्षद निधि 72 करोड़ 33 लाख 75 हजार रुपये तथा महापौर/अध्यक्ष निधि 30 करोड़ 63 लाख 75 हजार रुपये शामिल हैं।

 

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