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धमतरी

उपभोक्ता अधिकारों की जानकारी के साथ रत्नाबाँधा में उपभोक्ता जागरूकता शिविर आयोजित

 

धमतरी/जिला उपभोक्ता आयोग द्वारा रत्नाबाँधा में उपभोक्ता जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में आयोग के अध्यक्ष  गोपाल रंजन पाणिग्राही ने ग्रामीणों को उपभोक्ता संरक्षण कानून तथा उनके अधिकारों की विस्तृत जानकारी प्रदान की। उन्होंने सुरक्षा का अधिकार, जानकारी पाने का अधिकार, सुने जाने का अधिकार, निवारण का अधिकार एवं उपभोक्ता शिक्षा के अधिकार पर विशेष रूप से प्रकाश डाला।

पाणिग्राही ने ग्रामीणों को बताया कि यदि वे गलत बिलिंग, दोषपूर्ण सामान, नकली उत्पाद, अत्यधिक मूल्य वसूली या किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी का सामना करते हैं, तो वे किस प्रकार कार्यवाही कर सकते हैं। साथ ही शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया का भी चरणवार मार्गदर्शन दिया गया, जिससे उपभोक्ता अपने अधिकारों का प्रभावी रूप से उपयोग कर सकें।

शिविर में ई-जागृति पोर्टल और ई-हियरिंग जैसी डिजिटल सुविधाओं के बारे में भी जागरूक किया गया। आयोग के कर्मचारी श्री कामता प्रसाद साहू ने ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने, उसकी स्थिति देखने और डिजिटल माध्यम से सुनवाई की प्रक्रिया को सरल भाषा में समझाया।

कार्यक्रम में जिला उपभोक्ता आयोग के सदस्यद्वय रूपा शर्मा एवं  अरविन्द सिंह परिहार, अधिवक्ता आशीष तिवारी सहित ग्राम रत्नाबाँधा के सरपंच  फकीरचंद वर्मा, उपसरपंच  दादूलाल यदु, सचिव  नेहा गुप्ता, पंच  भूषणलाल वर्मा तथा आयोग के कर्मचारी नवीन जायसवाल एवं  सतीश मेनन उपस्थित रहे।

अंत में ग्राम सरपंच  फकीरचंद वर्मा ने सभी अतिथियों एवं ग्रामीणों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ऐसे शिविर उपभोक्ताओं को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

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