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अपराध (जुर्म)

बठेना वार्ड हत्या प्रकरण में आरोपी को आजीवन कारावास, धमतरी पुलिस की त्वरित कार्यवाही और सटीक विवेचना से मिली सफलता

धमतरी/ जिले में हत्या जैसे गंभीर मामलों में त्वरित कार्रवाई और मजबूत विवेचना का उदाहरण पेश करते हुए धमतरी पुलिस ने एक बार फिर न्याय दिलाया है। बठेना वार्ड में हुई हत्या के आरोपी चेतन यादव को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

यह मामला 13 अक्टूबर 2024 की शाम का है। बठेना पारा में स्थित सिन्हा किराना दुकान के सामने आरोपी चेतन यादव अपने साथियों के साथ गाली-गलौज कर रहा था। उसी समय मृतक भरत सिन्हा (46 वर्ष) वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने आरोपी को गाली देने से रोका तो चेतन यादव ने गुस्से में अपने हाथ की मुठ्ठी में फंसी नुकीली चाबी से मृतक के सीने में वार कर दिया। गंभीर रूप से घायल भरत सिन्हा को तत्काल जिला अस्पताल धमतरी ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

घटना की सूचना मिलते ही एसपी धमतरी के निर्देशन में थाना सिटी कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक राजेश मरई ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी चेतन यादव (उम्र 19 वर्ष, निवासी बठेना पारा, जेल रोड गली नंबर 3) को कुछ ही घंटों में गिरफ्तार कर लिया। उसके खिलाफ धारा 103(1) भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत अपराध दर्ज किया गया था।

लगातार और सटीक विवेचना के बाद न्यायालय में प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर माननीय अपर सत्र न्यायाधीश एवं अतिरिक्त न्यायाधीश, धमतरी ने आरोपी को हत्या का दोषसिद्ध मानते हुए आजीवन कारावास एवं ₹1000 के अर्थदंड की सजा सुनाई।

धमतरी पुलिस ने इसे न्याय की जीत बताते हुए कहा कि यह त्वरित कार्रवाई और सुदृढ़ विवेचना का परिणाम है। पुलिस ने कहा कि जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने और अपराधियों को सख्त सजा दिलाने के लिए धमतरी पुलिस सदैव प्रतिबद्ध है।

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